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संयुक्त संचालक और अधीक्षकों के पद पूर्णकालिक होंगे इन पदों पर अब बतौर प्रभारी नियुक्ति नहीं की जाएगी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में राज्य शासन ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए बताया है कि अब प्रदेश में सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में संयुक्त संचालक और अधीक्षकों के पद पूर्णकालिक होंगे इन पदों पर अब बतौर प्रभारी नियुक्ति नहीं की जाएगी। 

सरकार के इस जवाब के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका का निराकरण कर दिया है. साल 2016 में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने एक जनहित याचिका दायर कर हाई कोर्ट को बताया था कि प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में संयुक्त संचालक और अधीक्षकों के पदों पर प्रभारी के तौर पर नियुक्ति की गई है।

जिससे उन्हें दोहरी जिम्मेदारी निभाना पड़ रही है और इससे कामकाज प्रभावित हो रहे हैं।  लंबी चली सुनवाई के बाद मध्यप्रदेश शासन ने लिखित रूप से अपना यह जवाब प्रस्तुत किया है. याचिकाकर्ता के वकील दिनेश उपाध्याय ने बताया कि इस संबंध में राज्य शासन ने सभी संभागीय कमिश्नर को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। 

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