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नाबालिग बहन से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी कोर्ट ने 5 साल सजा व 6500 रुपये के अर्थदंड

मध्यप्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में नाबालिग बहन से छेड़छाड़ कर चाकू से हमला करने वाले आरोपी सूरज को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए पांच साल के सश्रम कारावास व साढ़े छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया कि गया कि पीड़िता ने 18 दिसंबर 2020 को रांझी थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। जिसमें उसने बताया था कि घटना दिनांक को उसकी दादी दुकान सामान लेने गई थी। उसी समय उसके रिश्ते के बड़े पापा का बेटा सूरज आया और उसके साथ अश्लीलता करने लगा।

जब उसने चिल्लाया तो उसके साथ सूरज ने मारपीट की, जब वह बाहर की ओर भागी तो आरोपी ने चाकू से मारना शुरू कर दिया। चाकू से उसके बाय आंख व सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटे आई।

शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को पांच साल जेल की सजा से दंडित किया।

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