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नाबालिगा से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी को कोर्ट ने तीन साल कारावास एवं ढाई हजार रुपये जुर्माने सजा सुनाई

मध्यप्रदेश के जबलपुर में नाबालिगा से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी दुर्गेश बेन पॉक्सो अदालत ने तीन साल का सश्रम कारावास एवं ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत में अभियोजन पक्ष के तरफ से बताया गया था कि आरोपी दुर्गेश बेन ने 2 सितंबर 2022 को नाबालिग का पीछा किया और उसके साथ छेड़छाड़ की रांझी थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। । इसके साथ वह तीन महीने से नाबालिगा को स्कूल व कोचिंग जाते समय परेशान करता था। जब वह अकेली रहती तो उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ छेड़खानी करता है।

अभियोजन पक्ष की पुलिस शिकायत के मुताबिक एक सितंबर की दोपहर जब नाबालिग घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी आया और उसे जबरदस्ती साथ में चलने को कहने लगा। इसकी जानकारी जब नाबालिग ने अपने परिजन को बताने को कहा तो उसे जान से मरने की धमकी देते हुए भाग गया शिकायत पर पुलिस ने छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई पश्चात अदालत ने आरोपी दुर्गेश को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओं मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।

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