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सुप्रीम कोर्ट का राहुल के पक्ष में दलील, पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी सरनेम से जुड़ी याचिका पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई । इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और अन्य कसे नोटिस जारी किया। कोर्ट ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है। पूर्णेश ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देने के लिए 21 दिन का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें केवल 10 दिन की ही मोहलत दी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी।

राहुल ने दिया हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती 

सूरत की सीजेएम कोर्ट ने मानहानि से जुड़े मामले धारा 504 के तहत राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई हुई थी इसके बाद राहुल गांधी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था इसके बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले को देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है

सुप्रीम कोर्ट का राहुल के पक्ष में दलील

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ ने राहुल गांधी के मानहानि केस से जुड़े मामले पर सुनवाई की सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ 18 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी के मामले का उल्लेख करने और तत्काल सुनवाई की मांग करने के बाद राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी।
राहुल गांधी ने अपनी अपील में कहा है कि अगर सात जुलाई के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे स्वतंत्र भाषण, अभिव्यक्ति, विचार और बयान का गला घोंट दिया जाएगा।

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