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सिविल जज वर्ग 2 के आए मुख्य परीक्षा परिणाम से छात्र निराश, हाईकोर्ट में दायर की याचिका

इंदौर।सिविल जज वर्ग 2 साल 2019 के मुख्य परीक्षा परिणाम से व्यथित और निराश होकर अभ्यर्थियों ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में रिट पिटिशन दायर की है इस रिट पिटिशन में अभ्यार्थियों ने कई अहम बिंदु रखे हैं जिसका पालन परीक्षा में नहीं किया गया है याचिकाकर्ता अभ्यार्थियों ने याचिका में जो बात रखी है उसमें उन्होंने बताया है कि सिविल जज वर्ग 2 के मुख्य परीक्षा में बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षा के प्रारूप में कई बदलाव कर दिए गए जिसकी जानकारी छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र प्राप्त होने पर ज्ञात हुई है इसके साथ ही छात्रों ने यह भी याचिका में बताया है कि प्रश्नपत्र में वह प्रश्न भी शामिल किए गए हैं जो निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते थे छात्रों ने यह भी कहा कि मुख्य परीक्षा की चयन सूची में निर्धारित पदों की संख्या के तीन गुणा छात्र लिए जाने थे परंतु छात्रों की संख्या कम ली गई है।

प्री परीक्षा में भी दायर हुई थी याचिका

सिविल जज वर्ग 2 परीक्षा 2019 में इसके पहले भी प्री परीक्षा में भी छात्रों द्वारा याचिका प्रस्तुत की गई थी, इंदौर के छात्रों ने प्री परीक्षा में गलत प्रश्नों को लेकर याचिका दायर की थी उसके बाद 253 नए अभ्यर्थियों के नाम जोड़े गए थे हाई कोर्ट ने इसको लेकर कमेटी गठित की थी छात्रों ने दावा किया गया था जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे पेपर में वह गलत थे इसके बाद चयन समिति ने छात्रों के दावों को सही पाया और सूची में 253 छात्रों के नाम जोड़े गए थे।

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