एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पूर्व मंत्री और इंदौर की राउ विधानसभा सीट से विधायक जीतू पटवारी को एक 13 साल पुराने मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें एक साल की सजा साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला शासकीय कार्य में बाधा डालने से संबंधित था एमपी-एमएलए कोर्ट ने जीतू पटवारी को 2009 के मामले के तहत सजा सुनाई है उन्होंने राजगढ़ जिले में भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन करते वक्त उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत बलवा और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था इस मामले की सुनवाई भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने जब सजा सुनाई उस वक्त पटवारी, विधायक कुणाल चौधरी और अन्य समर्थक भी मौजूद थे।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने जीतू पटवारी के अलावा कृष्ण मोहन मालवीय, सुरेंद्र, घनश्याम वर्मा को भी सजा सुनाई है । इन्हें कोर्ट ने आईपीसी की धारा 147, 332/149, सहित लोक संपत्ति अधिनियम की धारा तीन के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। फिलहाल कोर्ट ने उन्हे जमानत दे दी गई है।
ये भी पढ़ें :-
- NSCB Medical Hospital की बड़ी लापरवाही नवजात शिशु को चढ़ा दिया गलत ब्लड ग्रुप, हालत नाजुक
- BCCI के चयनकर्ता बनाने के लिए अजित आगरकर ने आईपीएल टीम दिल्ली के असिस्टेंट कोच के पद से दिया इस्तीफा।
- कटाव क्षेत्र में शराब दुकान खुलने से कांग्रेस कार्यकर्ताओ ने प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन और अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप