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एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका, जीतू पटवारी को सुनाई 1 साल की सजा।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पूर्व मंत्री और इंदौर की राउ विधानसभा सीट से विधायक जीतू पटवारी को एक 13 साल पुराने मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें एक साल की सजा साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामला शासकीय कार्य में बाधा डालने से संबंधित था  एमपी-एमएलए कोर्ट ने जीतू पटवारी को 2009 के मामले के तहत सजा सुनाई है  उन्होंने राजगढ़ जिले में भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन करते वक्त उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत बलवा और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था  इस मामले की सुनवाई भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने जब सजा सुनाई उस वक्त पटवारी, विधायक कुणाल चौधरी और अन्य समर्थक भी मौजूद थे।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने जीतू पटवारी के अलावा कृष्ण मोहन मालवीय, सुरेंद्र, घनश्याम वर्मा को भी सजा सुनाई है । इन्हें कोर्ट ने आईपीसी की धारा 147, 332/149, सहित लोक संपत्ति अधिनियम की धारा तीन के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। फिलहाल कोर्ट ने उन्हे जमानत दे दी गई है।

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