Homeजबलपुरमप्र में पंचायत चुनाव निरस्त हुए तो निर्विरोध निर्वाचित पंच पहुंचे हाईकोर्ट

मप्र में पंचायत चुनाव निरस्त हुए तो निर्विरोध निर्वाचित पंच पहुंचे हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब
जबलपुर। मध्य प्रदेश में हाल ही में निरस्त हुए पंचायत चुनाव को लेकर अब एक नया पेंच फंस गया है। ग्राम पंचायत धूमा के निर्विरोध निर्वाचित हुए पंच गोविंद साहू की ओर से हाईकोर्ट में चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव निरस्त करने के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत धूमा से याचिकाकर्ता गोविंद साहू को निर्विरोध निर्वाचित कर लिया गया था। केवल अधिकारिक घोषणा होना बाकी थी। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को ही निरस्त कर दिया।
चुनाव को प्रभावित करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं
याचिकाकर्ता के वकील असीम त्रिवेदी ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि जो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे, उनके चुनाव को प्रभावित करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। निर्विरोध निर्वाचित हुए प्रत्याशी के चुनाव को केवल हाईकोर्ट में चुनाव याचिका के जरिए ही चुनौती दी जा सकती है। याचिका में उठाए गए तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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