सागर जिला के सेवरा सेवरी शाला, राहतगढ़ के माध्यमिक शिक्षक का मामला
जबलपुर। हाईकोर्ट ने हाल ही में एक शिक्षक के ट्रांसफर पर गहरी नाराजगी जताई है। माननीय हाईकोर्ट ने एकल शिक्षक के स्कूल से ट्रांसफर पर रोक लगा दी। दरअसल सागर जिला के राहतगढ़ ब्लाक के माध्यमिक शाला सेवरा सेवरी के माध्यमिक शिक्षक सरस्वती भारती का स्थानांतरण बत्यावाड़ा कर दिया गया था। 30 अगस्त 2021 को जिला शिक्षा अधिकारी सागर ने स्थानांतरण का आदेश जारी किया। इसके खिलाफ शिक्षक ने हाईकोर्ट जबलपुर के अधिवक्ता राजेश दुबे के माध्यम से रिट याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि स्कूल में वह इकलौते शिक्षक हैं। उनका एक साल में दूसरी बार ट्रांसफर किया गया है। पति-पत्नी दोनों शासकीय कर्मचारी हैं। माननीय न्यायालय ने शासन के इस प्रकार किए ट्रांसफर पर कड़ा रुख दिखाते हुए स्टे आदेश जारी कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि शासन को छात्रों के भविष्य की चिंता ही नहीं है। 72 छात्रों को बिना शिक्षक के छोड़ दिया गया। किसके सहारे, कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में यह समझ पाना मुश्किल है कि शाला कैसे संचालित होगी। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि लगता है कि बिना दिमाग चलाए और छात्रों के भविष्य की चिंता किए बिना यह आदेश जारी किया गया। जबकि सरकार की ड्यूटी है कि जनता हित में कार्य करे।
अगली सुनवाई तक लगाया स्टे
माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि अपरोक्त परिस्थितियों में ट्रांसफर आदेश को प्रभावी नहीं रखा जा सकता। यह लोक हित के खिलाफ है। यदि याचिकाकर्ता कार्यमुक्त होगा, तो शाला बिना शिक्षक के हो जायेगी। ऐसे में शासन से कुछ सवाल का जवाब मंगाते हुए अगली सुनवाई तक ट्रांसफर आदेश को स्टे कर दिया गया। याचिका कर्ता की तरफ इस मामले की पैरवी अधिवक्ता राजेश दुबे ने की।
हाईकोर्ट ने शिक्षक स्थानांतरण पर दिखाई सख्ती, एकल शिक्षक शाला से स्थानांतरण पर लगाई रोक
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