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मध्यप्रदेश में पीएससी 2019 और 2020 परीक्षा के रिजल्ट पर हाईकोर्ट में सुनवाई

जबलपुर। मध्यप्रदेश में पीएससी 2019 और 2020 परीक्षा के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे उम्मीदवारों को कम से कम जनवरी माह तक और रुकना होगा। दरअसल पीएससी भर्ती के विवादित नियम को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने चौथी बार फिर, और समय की मांग की है। जबलपुर हाईकोर्ट में आज राज्य सरकार ने मौखिक जवाब पेश करते हुए कहा कि परीक्षा परीक्षा में आरक्षण से जुड़े विवादित नियम को खत्म करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है लेकिन इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है।
अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अगले हफ्ते कैबिनेट की बैठक में उस नियम को खत्म करने की मंजूरी दे दी जाएगी जिसके तहत आरक्षित वर्ग के मैरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित वर्ग में नहीं चुना जा सकता… हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस जवाब को रिकॉर्ड पर ले लिया है और मामले से जुड़ी सभी 4 याचिकाओं पर अगली सुनवाई जनवरी माह के दूसरे हफ्ते में तय कर दी है। हाईकोर्ट में दायर इन याचिकाओं में एमपी पीएससी भर्ती परीक्षा नियम 2015 को चुनौती दी गई थी। इस नियम के तहत आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग में नहीं चुने जा सकते जिसे याचिकाकर्ताओं ने संविधान के खिलाफ बताया था। हाईकोर्ट ने पहले मामले पर सुनवाई करते हुए पीएससी भर्ती को अपने अंतिम निर्णय के अधीन कर लिया था जिसके चलते पीेएससी 2019 और 2020 की परीक्षाओं के रिजल्ट अब तक घोषित नहीं किए गए हैं। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने बताया कि जनवरी तक संभव है कि प्रक्रिया पूरी हो जाए और रिजल्ट घोषित होने की रास्ता साफ हो जाए।

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