मध्यप्रदेश सरकार नें चुनावी साल में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिये बड़ा ऐलान कर दिया हैं अब मध्यप्रदेश की सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई में पांच फीसदी आरक्षण देगी।
मध्यप्रदेश राज्य सरकार नें इस संबंध में एक आदेश जारी किया हैं जिसमे तकनीकी शिक्षा विभाग ने चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियमों में बदलाव कर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई में पांच प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया हैं यह आदेश एक राजपत्र में प्रकाशित किया गया हैं
आपको बता दे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई में आरक्षण दिया जाएगा इसी को अमल में लाते हुए यह आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया हैं
सरकार के इस नये आदेश के मुताबिक यदि कोई छात्र कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाई सरकारी स्कूलों में करता हैं तो उसे राजपत्र आदेश के अनुसार सरकार मेडिकल की पढ़ाई करने के लिये 5फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जिन छात्रों नें शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कक्षा-1 से कक्षा-8 तक की पढ़ाई निजी स्कूलों में की है उसके बाद कक्षा-9 से कक्षा-12 तक की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में की है। उन्हें भी 5 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा
राजपत्र में जारी आदेश के मुताबिक महिला अभ्यर्थियों को सभी कॉलेजों में किसी भी तरह के कोर्स के लिये 30% आरक्षण मिलता रहेगा। वही दिव्यांगों को भी पांच पफीसदी आरक्षण जारी रहेगा। इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सैनिक अभ्यर्थियों को सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजों में तीन फीसदी का आरक्षण मिलेगा। वही सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को सरकारी कॉलेजो के साथ प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में पांच फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
छात्रों ऐसे ले सकते हैं मेडिकल की पढ़ाई में 5 फीसदी का आरक्षण
राजपत्र में जारी आदेश के मुताबिक 5 फीसदी आरक्षण के लिए पात्र छात्र जिला शिक्षा अधिकारी जिला संयोजक या सहायक आयुक्त की ओर सें जारी प्रमाण पत्र की मदद सें लाभ के सकते हैं यह प्रणाम पत्र में बताया जाएगा कि छात्र या छात्रा निर्धारित अर्हता को पूरा करता है। और वह 5 फीसदी आरक्षण का अधिकार रखता है।
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