केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच भारत की राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओ के नियंत्रण की लड़ाई पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फुल स्टॉप लगा दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यीय सविधानपीठ ने अपना बड़ा फैसला सुनते हुए दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओ का नियंत्रण आखिरकर दिल्ली सरकार को सौफ दिया है।
कोर्ट ने अपनी दलील में कहा कि “‘अगर एक चुनी हुई सरकार को अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होगा तो इससे जवाबदेही के सिद्धांतों की कड़ी अनावश्यक साबित हो जाएगी।’ सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया।
यह फैसला के आते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बहुत बड़ी जीत बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा “दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। जनतंत्र की जीत हुई।
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