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पंचायत चुनाव में भी तय हो खर्च की सीमा.. हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस

जबलपुर। मध्यप्रदेश में विधायक और महापौर के चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी खर्च की सीमा तय करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि विधायक और महापौर के चुनाव की तरह ही पंचायत चुनाव में भी खर्च की सीमा तय की जाए। याचिका में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों में खर्च की सीमा तय किए जाने की मांग की गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता पीजी नाजपांडेय का कहना है कि पूरे प्रदेश में पंचायत में बड़ी मात्रा में विकास कार्य चल रहे हैं। ऐसे में माना जाता है कि पंचायत के पद लाभ के पद हैं। इसी कारण लाभ के लालच में प्रत्याशी अनापशनाप खर्च करते हैं। इससे पहले पार्षद के चुनाव में भी बड़े पैमाने पर खर्च होता था। हमारी याचिका पर चुनाव आयोग ने पार्षद के चुनाव का खर्च की सीमा तय कर दी। इसी तरह पंचायत चुनाव के खर्च की सीामा भी तय की जाए। दायर याचिका में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और मप्र सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में समय मांगा है।

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