Homeएमपी चुनाव 2023पेड न्यूज के संबंध में निर्वाचन आयोग सख्त, दे दिये दिशा- निर्देश

पेड न्यूज के संबंध में निर्वाचन आयोग सख्त, दे दिये दिशा- निर्देश

MP Election 2023 : भारत निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज (Paid News) पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसके लिय एगठित एमसीएमसी (MCMC) ही पेड न्यूज के संबंध में निर्णय लेगी। इसके लिये जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा अलग से एक मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है, जिसके जरिए 24 घण्टे इलेक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा प्रसारित होने वाली खबरों की छानबीन की जायेगी। MCMC प्रिंट मीडिया व सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर भी पैनी नजर रखेगी।

बुधवार को ग्वालियर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई मीडिया अनवीक्षण एवं प्रमाणन समिति (एमसीएमसी) की बैठक में समिति के सदस्यों से निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए, बैठक में बताया गया कि पेड न्यूज साबित होने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जायेगा। नोटिस के जवाब का एमसीएमसी पुन: परीक्षण करेगी और पेड न्यूज साबित होने पर उसका खर्चा प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा।

एमसीएमसी की पहली बैठक में यह भी बताया गया कि मूल स्क्रिप्ट सहित सम्पूर्ण चुनाव प्रचार सामग्री की बारीकी से जाँच करने के बाद ही इलेक्ट्रोनिक मीडिया से चुनावी प्रचार संबंधी कार्यक्रम व विज्ञापन पट्टियाँ प्रसारित करने की अनुमति दी जायेगी। इस जाँच में खासतौर पर यह देखा जायेगा कि इस प्रचार-प्रसार से आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर चुनाव-प्रचार संबंधी कार्यक्रम व क्लिपिंग इत्यादि प्रसारित करने के लिये पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके लिये राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को मूल स्क्रिप्ट सहित सम्पूर्ण प्रचार सामग्री की कैसेट दिखानी होगी।

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