विकलांग को मिला न्याय, बीमा कंपनियों को देना होगा 24 लाख 50 हजार

एचडीएफसी और आदित्य बिड़ला इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट किये थे क्लेम
जबलपुर। जबलपुर निवासी विकास ताम्रकार एक दिन पतंग उड़ाते समय छत से गिर गए और विकलांग हो गए थे। जब बीमा कंपनियों से इंश्योरेंस राशि नहीं मिली तब उन्होंने केस दायर किया। जिला विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जिलानी ने बताया कि विकास ताम्रकार को जनउपयोगी लोक अदालत से न्याय मिला है। एचडीएफसी और आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी को अब 24.50 लाख रूपए देने होंगे। इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ जनउपयोगी लोक अदालत में फैसला दिया गया है। जिला न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
पीडि़तों को न्याय सुलभ हो इसका प्रयास हमेशा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। या यूं कहें समाज का कोई भी वर्ग न्याय से वंचित ना रहे इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरपूर प्रयास करता है। जिला विधिक सहायता अधिकारी मुहम्मद जीलानी ने बताया कि उमाशंकर अग्रवाल जिला न्यायाधीश सचिव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत विकास ताम्रकार पिता राजीव ताम्रकार द्वारा 02 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्रमश: आदित्य बिड़ला एवं एच.डी.एफ.सी कंपनी के विरूद्ध बीमा प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया था। लोकोपयोगी की लोक अदालत द्वारा आवेदक विकास ताम्रकार को एचडीएचफी कंपनी से रूपये 10 लाख 74 हजार एवं आदित्य बिड़ला कंपनी के विरूद्ध रूपये 13 लाख 75 हजार की बीमा धनराषि उक्त बीमा कंपनी द्वारा आवेदक को दिलाये जाने का आदेश पारित किया है।

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