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सीएम राइज स्कूलों के शिक्षकों की 50 से 100 किलोमीटर दूर कर दी नियुक्ति, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जबलपुर। मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के मकसद से खोले गए सीएम राइज स्कूलों के टीचर्स को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने एक साथ 30 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी सीएम राइस स्कूलों के टीचर्स के तबादले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग और राज्य सरकार को मामले का जल्द निराकरण करने के आदेश भी दिए हैं। नियमों के मुताबिक नहीं हुई थी टीचर की पदस्थापना याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट में अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रदेश भर में तकरीबन 274 सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं. इन स्कूलों में टीचर्स की पदस्थापना और नियुक्ति परीक्षा देने के बाद होना थी. नियम के मुताबिक जिस भी शिक्षक की नियुक्ति होगी उसे मनचाहा स्कूल मिलेगा पर ऐसा हुआ नहीं लोक शिक्षण संस्थान ने शिक्षकों को 50 से 100 किलोमीटर दूर नियुक्ति दी है जो कि नियम मुताबिक नहीं था.
जल्द करें मामले का निराकरण: इस मामले में हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान पाया कि सीएम राइज स्कूलों के टीचर ने अपनी पदस्थापना के लिए नियमों के मुताबिक चॉइस फिलिंग की थी, लेकिन टीचर की चॉइस फिलिंग को दरकिनार करते हुए उनके तबादले दूर-दूर के स्कूलों में कर दिए. जिसके बाद टीचर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने शिक्षकों को राहत देते हुए आगामी सुनवाई तक उनके तबादलों पर रोक लगा दी है।.. हाईकोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार और प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि जल्द ही शिकायतों का निराकरण करें जवाब कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं..

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