क्या है पेसा एक्ट, जिसे शिवराज सरकार ने लागू किया..?

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिरसा भगवान के जन्मदिन पर उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। धरती आबा ने अन्याय-शोषण के खिलाफ जंग लड़ी और अंग्रेजों से लोहा लिया। धरती के आबा ने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेडिय़ां काटने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जनजातीय गौरव दिवस पर शहडोल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं। राज्य सरकार पेसा एक्ट लागू कर रही है। मध्यप्रदेश में राष्ट्रपति के कर कमलों से पेसा के नियम लागू करवाए गए। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में शहडोल सहित सभी ब्लॉकों, विशेषकर 89 जनजाति इलाकों में जनजातीय गौरव दिवस उत्साह के साथ मनाया गया है। पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया था कि बिरसा भगवान का जन्मदिन के रूप में मनाया जाएगा।
यह है पेसा एक्ट
-पेसा एक्ट 24 अप्रैल 1996 को बनाया गया था और देश के 10 राज्यों में यह कानून लागू है। पेसा एक्ट को लाने का उद्देश्य आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में स्व-शासन को मजबूती देना है। मध्य प्रदेश में यह कानून भी पूरी तरह से लागू कर दिया गया है, जो कि जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासियों के लिए बड़ी सौगात है।
-पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को आदिवासी समाज की परंपराओं, रीति रिवाज, सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधन और विवाद समाधान के लिए परंपरागत तरीकों के इस्तेमाल के लिए सक्षम बनाया जाएगा।
-पेसा एक्ट के तहत स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की समिति को अधिकार दिए जाएंगे जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति वाली ग्राम पंचायतों को सामुदायिक संसाधन जैसे जमीन, खनिज संपदा, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार मिल जाएगा।
-पेसा एक्ट लागू होने के बाद सामुदायिक वन प्रबंधन समितियां हर साल माइक्रो प्लान बनाएंगी और उसे ग्राम सभा से अनुमोदित कराएंगी। सामुदायिक वन प्रबंधन समिति का गठन भी ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।

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