नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नागरिक उपभोक्ता मंच की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के चार जिलों में पदस्थ कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एनजीटी ने पूछा है कि आखिर पटाखा फोडऩे के मामले में क्यों लापरवाही बरती गई है। अब इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। मध्यप्रदेश में एक तो कोरोना ऊपर से पटाखों के धुंए से फैल रहे प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने निर्देश दिए थे कि दीपावली पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे फोड़े जाएं। बावजूद इसके रात 2 बजे तक लोगों ने आतिशबाजी की। इतना ही नहीं ग्रीन पटाखे भी नहीं फोड़े गए जिसके कारण वायु इंडेक्स पूअर होता गया। इस मामले पर नागरिक उपभोक्ता मंच की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने जबलपुर-भोपाल-इंदौर और ग्वालियर के कलेक्टर को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
एनजीटी के आदेशों का क्यों नहीं किया पालन
एडवोकेट प्रभात यादव ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जस्टिस शिवकुमार सिंह एवं एक्सपर्ट मेम्बर अरुण कुमार वर्मा की बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिका को एडमिट कर नोटिस देकर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने एनजीटी से मांग की है कि दोषी अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया जाए।
वायु इंडेक्स पूअर फिर भी रातभर फोड़े पटाखे, अब दो जवाब..!
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