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नाबालिग को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी सुमित समुन्द्रें को अदालत ने दोषी करार।

एक नाबालिग को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी सुमित समुन्द्रें को अदालत ने दोषी करार दिया है। पॉक्सो की विशेष अदालत ने सुमित को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 6 अक्टूबर 2022 की शाम पीड़िता घर के पास से गायब हो गई थी। इसकी मां की शिकायत पर अधारताल पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी। पुलिस ने जांच दौरान 13 अक्टूबर को पीड़िता को दस्तयाब किया। जिसने अपने बयान में बताया कि आरोपी सुमित समुन्द्रें उसे अपने साथ मैहर ले गया। जहां पर वह चार दिन रहे और सुमित ने उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने उक्त मामले में दुराचार व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों को मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।

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