उमरिया जिले के पाली थाना अंतर्गत एक युवती के साथ दुष्कर्म किये जाने के मामले में अदालत ने आरोपी को 22 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया कि 21 जुलाई 2015 को पीड़िता कचरा फेंकने गई थी, तभी आरोपी अरूण बारी उसे जबरन अपनी कार में बैठा कर ले गया।
बता दें कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर पहले चंदिया क्षेत्र स्थित झोझा फाल के समीप कार में युवती के साथ दुराचार किया। फिर अपने भाई संतोष बारी के घर में तथा मैहर, सतना और नागौद ले जाकर लगातार उसके साथ बलात्कार करता रहा। 22 सितंबर 2015 को अरूण बारी के चंगुल से छूटकर पीड़िता घर पहुंची और अपने परिजनों से आपबीती बताई।
22 साल के कठोर कारवास की सजा
घटना की सूचना पर थाना पाली मे अरूण बारी के विरुद्ध धारा 344, 366, 376 (2)(ढ़), 506, 3 (1) एवं 3 (2) अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के उपरांत दोषी पाये जाने पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी अरूण बारी को धारा 366 तथा धारा 376(2)(ढ़) के अपराध मे 10-10 वर्ष की कठोर कारावास एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 506 भाग-2 के अपराध में दो वर्ष की कठोर कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया।
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