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सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट जाएंगे राहुल, 30 दिन का मिला था वक्त

दिल्ली। मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद दूसरे दिन यानी 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय से राहुल की लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। अब 11 दिन बाद राहुल फैसले के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट में याचिका लगाने वाले हैं। राहुल ने सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है… बयान दिया था। इसके बाद गुजरात से पूर्व विधायक ने इसे न्यायालय में चुनौती दी, जहां से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राहुल की लीगल टीम 3 मार्च को कोर्ट जाएगी। कोर्ट ने राहुल की मौजूदगी में 2 साल जेल की सजा और 15 हजार जुर्माना लगाया था। कुछ देर बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी थी। सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया था। इस दौरान राहुल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका लगा सकते थे।
दो हिस्सों में बंटा था पार्टी नेताओं का फैसला
राहुल गांधी की सजा के खिलाफ पार्टी भी दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक धड़ा चाहता था कि राहुल फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएं। वहीं, दूसरा धड़ा चाहता था कि राहुल जेल जाएंगे तो पार्टी को सहानुभूति मिलेगी और इसका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में मिलेगा। आखिर में राय ये बनी कि लड़ाई सियासी व कानूनी दोनों मैदानों पर लड़ी जाए। सजा के खिलाफ कोर्ट जाने को लेकर देरी का कारण पार्टी यही बताती रही कि फैसले का गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद करने में समय लगा। पार्टी में तय हुआ कि चुनौती न देना गलती मान लेना समझा जाएगा। अंत में फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ा गया था।

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