जबलपुर, हिट वॉइस न्यूज | मध्यप्रदेश की लोकायुक्त टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति देने वाले तीन तीन आईएएस अफसर के खिलाफ FIR दर्ज की हुई है मध्यप्रदेश के इतिहास में यह पहले बार जब किसी IAS अधिकारियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्यवाही की गई है तीन आईएएस आदिकारी है ग्वालियर कमिश्नर दीपाक सिंह, आबकारी आयुक्त ओपी श्री वास्तव और उप सचिव बसंत कुरे। इन आईएएस अधिकारियों को लेकर खास बात यह है कि अब तक आबकारी विभाग ने इन्हे इसकी सूचना तक नहीं दी हुई है।
दरअसल मामला साल 2007 से 2012 के बीच ग्वालियर में पदस्थ तीन आईएएस अफसर कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त ओपी श्री वास्तव और उप सचिव बसंत कुरे जबलपुर में बतौर एडीएम पदस्थ थे जबलपुर के कुंडम क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति इन्होंने दी हुई थी मध्यप्रदेश भू राजस्व साहिता के अनुसार आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति कलेक्टर द्वारा दी जा सकती है।
तत्कालीन कलेक्टर द्वारा जमीन बेचने के अधिकार एडी एम को दे रखा है इस मामले की एक शिकायत जबलपुर कलेक्टर को हुई थी शिकायत के आधार पर मौजूद एडीएम शेर सिंह मीणा ने जांच कर प्रतिवेदन जबलपुर लोकयुक्त को दिया था इसी के आधार पर लोकयुक्त की टीम ने तीनों कलेक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है
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