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आदिवासियों की जमीन बेचने से जुड़ा मामला में लोकयुक्त ने चार आईएएस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज किया

जबलपुर लोकायुक्त ने चार आईएएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला आदिवासियों की जमीन बेचने से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव, एम एस पटेल और उप सचिव बसंत कुर्रे पर लोकायुक्त ने केस दर्ज किया है।

आदिवासियों को जमीन बेचने की अनुमति देने के मामले में जबलपुर लोकायुक्त ने ग्वालियर संभायुक्त दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव और अपर सचिव बसंत कुर्रे के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इन्होंने साल 2007 से 2012 तक जबलपुर में बतौर एडीएम रहने के दौरान कुंडम क्षेत्र में नियम के खिलाफ आदिवासियों को जमीन बेचने की अनुमति प्रदान की थी इस पूरे मामले में लोकायुक्त ने शिकायत के संबंध में प्रतिवेदन मांगा था। जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन तीनों एडीएम के खिलाफ पद के दुरूपयोग का प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमे अनुमति प्रदान करने में नियमों का पालन नहीं किया गया था।

लोकायुक्त ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए प्रकरण को विवेचना में ले लिया है इसके साथ ही इस पूरे मामले में कुछ आदिवासी नेता जिसमे प्रमुख रूप से बरगी के मांगीलाल मरावी, जगदीश सिंह गौड़,समलु सिंह मरावी के नाम सामने आए है जिन्होंने भोले भाले गरीब आदिवासियों की जमीन का सौदा करवा कर सबसे ज्यादा फायदा उठाया है

जोकि अब लोकायुक्त के शिकंजे में फंसने वाले है तो वही भू-राजस्व आचार संहिता के अंतर्गत आदिवासियों की जमीन बिक्री की अनुमति प्रदान करने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास होता है। जिला कलेक्टर ने अपने अधिकार एडीएम को स्थानांतरित किए थे। आदिवासियों को जमीन बेचने की अनुमति देने के संबंध में तत्कालीन कलेक्टर की भूमिका भी जांच में आएगी।

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