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ED से जवाब नहीं मिला तो नेता प्रतिपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, पढ़ें क्या है मामला

 

भोपाल। छत्तीसगढ़ के बाद मप्र में भी अब ईडी की एंट्री हो गई है। जनवरी महीने में ईडी ने मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को नोटिस भेजकर दिल्ली स्थित दफ्तर में पेश होने का समन जारी किया था। नेता प्रतिपक्ष ने वकील के जरिए ईडी से कारण बताने की मांग की थी। ईडी की तरफ से जवाब न मिलने पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष को ईडी की ओर से जो समन मिला था, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन लगाई है। कोर्ट ने तीन दिन पहले कहा है कि इस मामले की तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी।
ईडी ने इसलिए दिया था नोटिस
ईडी मुख्यालय दिल्ली के प्रवर्तन निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर दीपक कुमार चुनबुक ने नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को 13 जनवरी 2023 को नोटिस भेजा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत नोटिस दिया है। इसके मुताबिक डॉ. गोविंद सिंह को 27 जनवरी को सुबह 11 बजे ईडी मुख्यालय में पेश होना था। डॉ गोविंद सिंह ने वकील के जरिए नोटिस भेजकर समन भेजने का कारण पूछा, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला।
नेता प्रतिपक्ष बोले-ऐसा नोटिस पहले कभी नहीं देखा
नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने बताया कि डाक के जरिए 13 जनवरी को ईडी दिल्ली ने समन भेजा। 24 जनवरी को समन मिला तो इसमें कोई कारण नहीं लिखा था। सिर्फ 27 जनवरी को सुबह 11 बजे दिल्ली ईडी के दफ्तर में पेश होने को कहा था। वकीलों ने भी भी कहा कि ऐसा नोटिस पहले कभी नहीं देखा। कोई कारण बताए बिना बुलाया गया है। चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं का मनोबल गिराने के लिए इन संस्थाओं ने अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं।

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