Homeताजा ख़बरछत्तीसगढ़ में इनामी नक्सलियों के सरेंडर पर सरकार देगी 10 लाख

छत्तीसगढ़ में इनामी नक्सलियों के सरेंडर पर सरकार देगी 10 लाख

नई एंटी नक्सल नीति, शहीदों के परिजनों को जमीन खरीदने में 20 लाख की मदद मिलेगी
रायपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार अब नई एंटी नक्सल नीति के तहत काम करेगी। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नई नीति में अन्य राज्यों के पीड़ित व्यक्ति को भी मुआवजे के लिए पात्र किया गया है। सरकार इस नीति पर मदद की राशि को भी बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ में अब इनामी नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने पर सरकार उनके पुनर्वास के लिए 10 लाख रूपए की राशि देगी। नक्सल उन्मूलन नीति लागू होने की तिथि से 5 वर्ष के लिये प्रभावी रहेगी।
यह है नई नक्सल नीति में
बताया गया कि नई नीति में नक्सल व्यक्तियों-परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए प्रावधान किए गए हैं। फैसला जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति करेगी। पुनर्व्यस्थापन में कठिनाई होने पर राज्य स्तर पर अपर मुख्य-प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। पुनर्वास के लिए कई विभागों द्वारा अनेक प्रकार के लाभ-सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रमुख प्रावधानों में हत्या-मृत्यु, चोट, संपत्ति एवं जीविकोपार्जन क्षति पर पूर्व में देय मुआवजा राशि में दो गुना तक वृद्धि की गई है। आवश्यकता होने पर कृत्रिम अंग समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। स्वयं, बच्चों की शिक्षा, छात्रावास, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ, खाद्य विभाग की योजनाओं का लाभ, स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ा जाना, नियमानुसार विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की हत्या प्रकरण में अनुकम्पा नियुक्ति की तर्ज पर शासकीय सेवा प्रदान की जाएगी। यदि शासकीय सेवा नहीं दी जाती तब कृषि भूमि क्रय करने हेतु 15 लाख की अतिरिक्त राशि दी जाएगी तथा 3 वर्ष में कृषि भूमि क्रय करने पर 02 एकड़ तक भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी-पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट दी जाएगी।
5 लाख से अधिक इनाम तो 10 लाख देगी सरकार
बताया गया कि 5 लाख या अधिक के इनामी नक्सली को आत्मसर्पण पर 10 लाख की राशि अगल से दी जाएगी। यह राशि उसके ऊपर घोषित इनाम राशि और समर्पित हथियार के बदले देय मुआवजा राशि के अतिरिक्त होगी।। यह राशि बैंक में सावधि जमा की जाएगी और इसका ब्याज समर्पित नक्सली को दिया जाएगा। 3 वर्ष के बाद उसके चाल-चलन की समीक्षा उपरांत यह राशि प्रदान की जाएगी। वहीं नक्सल पीड़ित-आत्मसमर्पित नक्सली जिसके द्वारा नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग किया गया हो तथा जिसे इस कारण स्वयं की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया हो, ऐसे प्रकरणों में पुलिस महानिरीक्षक रेंज उसे पुलिस विभाग में निम्नतम पदों पर भर्ती कर सकेंगे।

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