प्रकरण की आगामी सुनवाई 11 जनवरी 2023 नियत की गई
भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह का विवादों से चोली-दामन का साथ रहा है। वे कई बार तरह-तरह के विवादों में उलझ चुके हैं। अब ताजा विवाद वीडी शर्मा को बिचौलिया कहने पर गहराया है। भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने दिग्विजय सिंह के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए भोपाल श्री विधान महेश्वरी द्वारा धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 11 जनवरी 2023 नियत की गई है।
आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया : दिग्विजय सिंह
दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के विरुद्ध यह आरोप लगाए थे कि विष्णु दत्त शर्मा जो एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया है। दिग्विजय सिंह द्वारा विष्णु दत्त शर्मा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ था, जिसको आमजन द्वारा पढ़ा गया था एवं आम जनता के बीच विष्णु दत्त शर्मा की उक्त आरोपों के कारण छवि धूमिल हुई थी। इससे व्यथित होकर विष्णु दत्त शर्मा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर कर वांछित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 5 दिसंबर 2022 में यह पाया कि दिग्विजय सिंह द्वारा प्रथम दृष्टया धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया है। अत: न्यायालय द्वारा दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर समन जारी करने हेतु निर्देशित किया है, जिसके अनुसरण में दिग्विजय सिंह को न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत प्राप्त करना होगी।