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Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल का दावा तीसरी चार्जशीट में भी सिसोदिया का नाम नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईडी की तीसरी बार दाखिल चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है

Delhi Excise Policy Case :- आबकारी नीति मामले में गुरुवार (6 अप्रैल) को ED सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है ED ने यह चार्जशीट राजेश जोशी, राघव मगुंटा और गौतम मल्होत्रा के खिलाफ दाखिल की गई। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईडी की तीसरी बार दाखिल चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है इसके पहले पहली औऱ दूसरी चार्जशीट में भी सिसोदिया का नाम नहीं था।

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इस तीसरी चार्जशीट को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा । ईडी ने कोर्ट को बताया कि मल्होत्रा को 7 फरवरी, राजेश को 8 फरवरी और राघव मगुंटा को 10 फरवरी को गिरफ्तार किया था।  वहीं ईडी ने बुधवार (6 अप्रैल) को भी कोर्ट में कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच महत्वपूर्ण चरण में है और इसमें उनकी संलिप्तता के नए सबूत मिले हैं। जांच एजेंसी ने कोर्ट को यह दलील उनकी जमानत अर्जी पर बहस करने के लिए समय मांगते हुए दी थी। 

क्या कहा मनीष सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने

मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील दयान कृष्णन ने कहा था कि ईडी के पास आबकारी नीति मामले को लेकर ED पास कोई सबूत नहीं है।  उन्होंने सब कुछ जांचा,आवास पर छापा मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला।  कोई पैसा उनके या फिर किसी परिवार के सदस्य के बैंक खाते में नहीं है।

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क्या था मामला 

दरअसल शराब नीति 2021-22 को बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई बार ED ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ के बाद 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से आम आदमी पार्टी कई बार केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। 

बता दें कि इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में आप के नेता सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई से गुरुवार (6 अअप्रैल) को जवाब मांगा।  जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। 

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