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छत्तीसगढ़ CM का बड़ा दांव, अगले माह से हर महीने बेरोजगारों को 2500 रुपए देगी सरकार

विभागीय आदेश जारी, जानें क्या हैं नियम, किसे मिलेगा लाभ
रायपुर। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बड़ा दांव खेला है। सरकार अब अगले माह से हर महीने बेरोजगारों को 2500 रूपए देगी। 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में कहा था कि शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नई योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस ऐलान से प्रदेश के बेरोजगारों की उम्मीदें बढ़ी गईं। लाखों युवाओं में खुशी है कि उन्हें हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में मिलेगे। 1 अप्रैल से सरकार इस पर अमल शुरू कर देगी। इसका आदेश जारी हो गया है। इसकी जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राज्यपाल के सचिव और प्रदेश के सभी रोजगार अधिकारियों को भेज दी गई है। हालांकि इसके भी नियम और शर्तें हैं। जो इसके दायरे में आएगा, उसे फायदा मिलेगा।
यह हैं नियम

  • रोजगार एवं पंजीयन केन्द्र में रजिस्टर्ड कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा होना चाहिए।
  • आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। उम्र 18 से 35 साल होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से कम होगी, तो ही फायदा मिलेगा।
  • अधिकतम 2 वर्ष तक 2500 रू. प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।
  • कांग्रेस सरकार ने 250 करोड़ का नई मद में प्रावधान रखा है।
  • हालांकि शुरूआत में शिक्षित बेरोजगार युवा को एक साल के लिए भत्ता मिलेगा। अगर एक साल में नौकरी न मिले तो एक साल के लिए भत्ते की अवधिक को बढ़ाया जा सकता है।
  • जिला रोजगार एवं स्वरोजगार केंद्र में पंजीकृत हों, या रोजगार पंजीयन दो साल पुराना हो।
  • एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। परिवार में अगर एक युवक को भत्ता मिल रहा है तो दूसरा अपात्र हो जाएगा।
  • परिवार में अगर किसी की ग्रुप डी या चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी छोड़कर अन्य स्तर पर सरकारी नौकरी है तो भत्ता नहीं मिलेगा।
  • आवेदक को स्वरोजगार, सरकारी या प्राइवेट नौकरी का ऑफर है और आवेदन ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो आवेदक को भत्ता नहीं मिलेगा।
  • पूर्व, वर्तमान मंत्री, राज्यमंत्री, सांसद, पूर्व या वर्तमान विधायक, निगम के पूर्व या वर्तमान महापौर, जिला पंचायत के पूर्व वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा।
  • 10 हजार रुपए या उससे ज्यादा की मासिक पेंशन मिल रही है तो परिवार के सदस्य को भत्ता नहीं मिलेगा।
  • वित्त वर्ष में इनकम टैक्स भर चुके परिवार के सदस्य को भत्ता नहीं मिलेगा।
  • इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सीए, आर्किटेक्ट के परिवार से ताल्लुक रखने वालों को भत्ता नहीं मिलेगा।
  • रोजगार कार्यालय में 7 फरवरी 2023 की स्थिति में 18 लाख 79,126 लोग रजिस्टर्ड हैं।
  • 2019 से अब तक कुल 33,333 लोगों को सरकारी क्षेत्रों में और 50,725 लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरी दी जा चुकी है।
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