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बोर्ड परीक्षाएं शुरू : प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, पढ़ें क्या करें, क्या न करें..?

  • SP के प्रतिवेदन पर जिला कलेक्टर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
  • रात्रि 10 बजे के बाद साउंड बाक्स बजाने पर की जायेगी धारा 188 भा.द.वि. एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई

जबलपुर। जिले में बोर्ड परीक्षाएं 1 व 2 मार्च से 1 अप्रैल तक जिले के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित होंगी। परीक्षाओं के दौरान छात्र-छात्राओं को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग से पढ़ाई करने में बाधा आती है। इसे देखेते हुए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने एक प्रतिवदेन कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को भेजा है। कलेक्टर ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के तत्वाधान में संचालित परीक्षाओं एवं आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश सभी प्रकार के धार्मिक-राजनैतिक, सार्वजनिक-सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू रहेंगे। इसके तहत रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के साउंड बॉक्स पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 भा.द.वि. एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आदेश के मुख्य बिंदु

  • पूरे जिले में मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अनुमति मिलने पर निर्धारित मापदंडों-निर्धारित ध्वनि तीव्रता (डेसीबल) के मानक अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा।
  • अस्पतालों-शैक्षणिक संस्थानों एवं पूर्व से घोषित शांत क्षेत्रों (उच्च न्यायालय-जिला न्यायालयों) के आसपास का क्षेत्रों के पूर्वानुसार निर्देश लागू होंगे।
  • आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि स्तर दिन में 55 डेसीबल एवं रात में 45 डेसीबल से अधिक नहीं होगा।
  • डी.जे. का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट की अनुमति से किया जा सकेगा। यह अनुमति सीमित अवधि तथा सीमित क्षेत्र के लिये ही दी जायेगी। 2 साउंड बाक्स से अधिक उपयोग नहीं किये जा सकेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति कार्यक्रम परिसर के लिये ही दी जा सकेगी।\
  • जबलपुर जिले के संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में आवांछनीय तत्व एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
  • परीक्षा केन्द्रों के परिसर के अंदर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।
  • परीक्षा केन्द्रों के आसपास वर्दीधारियों को छोड़कर चार से अधिक व्यक्ति अनावश्यक रूप से खड़े नहीं रहेंगे।
  • परीक्षा केन्द्रों के आसपास मोबाईल का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
  • परीक्षा केन्द्रों के आसपास यदि कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य में लिप्त या नकल करने एवं कराने में लिप्त पाया जाता है तो उनके विरूद्ध परीक्षा अधिनियम 1937 की धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी।

इन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई

कलेक्टर का यह आदेश सभी सर्व साधारण के लिए है। यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है कि यदि कोई उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो दंड प्रक्रिया संहित की धारा 188 के साथ-साथ उसके विरूद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत व परीक्षा अधिनियम 1937 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण पंजीबद्ध कर उपयोग किया जाने वाले उपकरणों को जप्त कर प्रकरण सक्षम न्यायालय में पेश किये जाएगा।

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