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इंदौर में खुले नलकूपों और बोरवेल को मजबूती के साथ बंद करने के आदेश

इंदौर। इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में 36 मौत की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कुओं बावड़ी के साथ साथ खुले बोरवेल के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। धारा 144 के तहत जारी इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता के तहत दंडात्मक कार्यवाही होगी। इंदौर जिले की सीमा क्षेत्रान्तर्गत अनुपयोगी अथवा खुले पड़े हुए बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन या केप से नट बोल्टों की सहायता से मजबूती के साथ बंद रखने के लिए कहा गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
बोरवेल खुले मिले तो होगी कार्रवाई
अनुपयोगी व खुले नलकूपों या बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी घटनाओं के दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश जारी किये गए हैं। जिन बारेवेल का उपयोग नहीं किया जाता है या जिन बोरवेल में मोटर नहीं डाली है तथा जिनमें बोर केप नहीं लगा हुआ है, उक्त खुले बोरो में बोर केप संबंधित मकान मालिक, किसान, संस्था को लगवाये जाने आदेशित किया गया है। संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट क्षेत्र का भ्रमण कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करवाये जाने हेतु उत्तरदायी होंगे।
मंत्री सिलावट बोले-सभी इंदौरवासी निशब्द हैं
जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुई दुर्घटना के मृतकों की अंत्येष्टि में शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना की और मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। मंत्री सिलावट ने कहा है कि ऐसा कोई पैमाना नहीं हो सकता जो इस दारुण दुख को माप सके। हम सभी इंदौरवासी निशब्द हैं। सिलावट ने मंत्रिमंडल की ओर से पीड़ित और शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना प्रदान की।

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