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पूर्व आईएएस वेद प्रकाश शर्मा की बढ़ी मुश्किलें भ्रष्टाचार के आरोप में FIR दर्ज।

पूर्व आईएएस खिलाफ पुलिस ने भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत एफआईआर दर्ज की है दरअसल पूर्व आईएएस और हाल ही में ग्वालियर की भाजपा कार्य समिति बैठक में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके वेद प्रकाश शर्मा ने नियम के विरुद्ध जाकर अपने करीबी को फर्जी तरह से गन का लाइसेंस देने पर आरटीआई एक्टिविस्ट रमाकांत कौरव ने नरसिंहपुर में मामला दर्ज करवाया जिसका खुलासा करते हुए जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने पूर्व आईएएस और भाजपा नेता वेद प्रकाश पर भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बता दे कि यह पूरा मामला नरसिंहपुर करेली के रहने वाले रमाकांत कौरव ने 1 दिसंबर 2022 को भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय पर एक शिकायत दर्ज किया जिसमे उनकी शिकायत थी कि तत्कालीन नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने अपने करीबी रौनक कुमार को नियम के विरुद्ध जाकर गन का लाइसेंस उपलब्ध करवाया जिसमे रौनक कुमार ने अपना स्थाई पता थाना लोहिया नगर जिला बेगूसराय बिहार तथा वर्तमान पता हजरतगंज बेलापुरकर वार्ड थाना नरसिंहपुर लेख किया था। जहां वह कभी रहता नही पाया गया

लोकयुक्त जांच में पाया गया कि वह अपने वर्तमान पता कि बजाय कलेक्टर बंगले में ही रुकता था शस्त्र लाइसेंस में रौनक ने बताया था कि वह ठेकेदारी का काम करता है जबकि असल में अधिकतर समय वह बेगूसराय में रहता था। रौनक कुमार के मामले में बेगूसराय पुलिस से जानकारी जुटाई तो पता चला कि अधिकतर समय वह बिहार में ही बिताता था। लोकायुक्त पुलिस ने अपनी जांच के दौरान रौनक कुमार के द्वारा दी गई जानकारी को गलत पाया और उसका लाइसेंस निरस्त करवाया।

रमाकांत कौरव ने पत्रकारों से संवाद करते हुए बताया कि बताया कि वेद प्रकाश शर्मा ने अपने करीबियों को लाइसेंस नियम के विरुद्ध जाकर लाइसेंस दिया एवं इसके साथ-साथ उन्होंने अपने 15 माह के कार्यकाल में 150 लायसेंस  दिए जिसमे कुछ लोग अपराधिक गतिविधियों में शामिल है।

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