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श्रेया तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में आरोपी प्रधानाचार्य व क्लास टीचर को सबूतों के अभाव में जमानत

Shreya Tiwari Death Case: आजमगढ़ में 31 जुलाई को छात्रा श्रेया तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में आरोपी प्रधानाचार्य सोनम मिश्रा व क्लास टीचर अभिषेक राय को सबूतों के अभाव में जमानत दी गई है. अब इस मामले की जांच सीओ सिटी मऊ, धनंजय मिश्रा को सौंपी गई है. प्रिंसिपल और टीचर को क्लीनचिट मिलने के बाद दोनों को जेल से रिहा कर दिया गया है. इससे पहले मामले को हाईलाइट होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

आदेश शाम 5.30 बजे के बाद आने के कारण टली रिहाई

प्रिंसिपल और क्लास टीचर ने जमानत की अर्जी दी थी, जिसके बाद दोनों को जमानत मिल गई, लेकिन आदेश 5.30 बजे आने के कारण इनकी रिहाई को एक दिन के लिए टाल दिया गया. इस मामले में जेलर आरएन मौर्य का कहना है कि सीजेएम कोर्ट की तरफ से प्रिंसिपल और क्लास टीचर की रिहाई का आदेश मिल गया है. आदेश 5:30 बजे के बाद आने के कारण रिहाई में एक दिन की देरी हुई है. वहीं अब इस मामले की जांच मऊ के सीओ सिटी को दी गई है. इससे पहले आजमगढ़ पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी.

11वीं की छात्रा थी श्रेया तिवारी

31 जुलाई को छात्रा सिधारी थाना क्षेत्र के चिल्ड्रेन गर्ल्स के कक्षा 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में तीसरी मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई थी. इस हादसे के बाद पुलिस ने प्रधानाचार्य और क्लास टीचर के खिलाफ हत्या का मुकदमा (धारा 302) दर्ज किया था. हालांकि पुलिस ने जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके हत्या की धारा को हत्या के लिए उकसाने की धारा से तब्दील कर दिया था. साथ ही, आरोपी प्रिंसिपल और क्लास टीचर को जेल भेज दिया गया था.

प्रिंसिपल और क्लास टीचर की गिरफ्तारी के विरोध में स्कूल एसोशिएशन ने मंगलवार (08 अगस्त) को राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर देखने को मिला था. इसके बाद 09 अगस्त को स्कूलों की इस मनमानी के विरोध में अभिभावक संघ ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का फैसला किया था, इसका मिला-जुला असर देखने को मिला था. 09 अगस्त को स्कूलों में 50 फीसदी के करीब बच्चों उपस्थित हुए थे।

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