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छग के CM बोले-माह में किसी भी दिन आवेदन करें, मिलेगा पूरा बेरोजगारी भत्ता

रायपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया है। यह बड़ा चुनावी दांव भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान बजट में किया था। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अप्रैल माह में किसी भी दिन किए गए आवेदन पर भत्ता 1 अप्रैल से ही मिलेगा। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी युवाओं को दी है। सीएम ने लिखा कि हमारा हाथ, युवाओं के साथ है। प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू हो रही है। योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को हर माह 2500 रुपए का भुगतान सीधे उनके अकाउंट में किया जाएगा। बेरोजगारों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही उन्हें रोजगार देने में सरकार मदद करेगी। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदक के पूरे परिवार की आय सालाना ढाई लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
इन युवाओं को मिलेगी बेरोजगारी भत्ते की पात्रता

  • आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है।
  • उम्र 1 अप्रैल को 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए।
  • 12वीं पास होना जरूरी है, रोजगार कार्यालय में पंजीयन 2 साल पुराना होना भी जरूरी है।
  • खुद की आय का कोई स्रोत ना हो, आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 साल के भीतर ही बना हो।
  • परिवार के केवल एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता मिल सकेगा।
  • परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी में नौकरी ना करता हो।
  • स्वरोजगार या सरकारी या फिर किसी निजी क्षेत्र में नौकरी का ऑफर दिया जाता है, लेकिन ऑफर स्वीकार नहीं करता तो उसे भी योजना के लिए अपात्र माना जाएगा।
  • पूर्व और वर्तमान मंत्रियों सांसद या राज्य विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।
  • नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य भी बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र माने जाएंगे।
  • ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हजार या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं। उनके परिवार के सदस्य को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा।
  • इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य डॉक्टर, इंजीनियर,वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र माने जाएंगे।
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